नहीं होगा आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार, कोर्ट का दखल देने से इनकार
तीन साल से क्लीनिकली डेड नूरमहल स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार पर रोक जारी रहेगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कोर्ट इस मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती।
- लिहाजा संस्थान और पंजाब सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया गया है और वहीं, महाराज के बेटा होने का दावा करने वाले दिलीप झा की याचिका को भी खारिज कर दिया गया। - खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में चाहे तो सिविल सूट दायर कर सकते हैं।
-हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि फिलहाल आशुतोष महाराज का संस्कार नहीं होगा।
- हाईकोर्ट ने फैसले में 50 लाख का कॉर्पस भी बनाने के निर्देश दिए हैं।
- इससे समय-समय पर महाराज की स्थिति का मेडिकल मूल्यांकन किया जा सकेगा।
झा सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं...
- वहीं , पंजाब की एडिशनल एडवोकेट जर्नल रीटा कोहली ने कहा की सरकार और संस्थान की अपील को कोर्ट ने मान लिया है।
- रीटा कोहली ने कहा की दिलीप झा की अप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है।
- डीएनए पर कोर्ट ने कहा है की वो इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर दिलीप झा सिविल सूट दाखिल करता है तो डीएनए लेने के लिए संस्थान कोई बाधा नहीं करेगी।
- डीएमसी की टीम जाकर चेक करेगी जब तक शरीर सही हालत में है , इंटरफेयर नहीं किया जा सकता।


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