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यहां महिलाएं नहीं कर सकती ये 9 काम, लगा हुआ है बन



ईरान में 7 जुलाई (1980) को शरीया कानून लागू किया गया था। इसके बाद से यहां महिलाओं के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू हो गई। अब ईरान में साइकिल चलाने से लेकर सेल्फी लेने, हुक्का पीने, कैफे में जाने और कपड़े पहनने तक कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। जर्मन न्यूज वेबसाइट डायचे वेले की रिपोर्ट के आधार पर यहां हम उन्हीं पाबंदियों के बारे में बता रहे हैं

स्टेडियम में फुटबॉल देखना मना, खिलाड़ियों के साथ नहीं ले सकतीं सेल्फी
ईरान में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है। इसके बावजूद यहां महिलाएं स्टेडियम में बैठकर मेल टीम का फुटबॉल मैट नहीं देख सकती हैं। इसी साल अप्रैल में तेहरान के आजादी स्टेडियम से मैच देखते आठ महिलाओं के ग्रुप को अरेस्ट तक कर लिया गया था। ये पुरुषों के भेष में मैच देखने के लिए पहुंची थी। इसके साथ ही यहां महिलाओं के लिए पुरुष खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने पर भी पाबंदी है। यहां की एथमिक कमेटी (आचार समिति) ने ये नियम-कायदे लागू किए हैं।

महिलाओं का साइकिल चलाना है प्रतिबंधित
ईरान में महिलाओं के लिए साइकिल चलाना प्रतिबंधित है। पिछले साल ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमैनी ने इसे लेकर इस्लामिक फतवा जारी किया था। इस पाबंदी पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि महिलाओं का पब्लिक प्लेस और ऐसी जगहों पर साइकिल चलाना प्रतिबंधित है, जहां वो अनजान लोगों की नजरों के सामने हों।

गैर-मुस्लिम शख्स से नहीं कर सकतीं शादी
इस्लामिक देश के कानून के तहत ईरान के पुरुषों को गैर-मुस्लिम महिला से शादी करने की इजाजत है। क्योंकि शादी के बाद वो खुद ब खुद मुस्लिम हो जाएगी। पर महिलाएं गैर-मुस्लिम शख्स से शादी नहीं कर सकती हैं। भले ही युवक शादी के बाद इस्लाम कबूल करने को राजी हो, लेकिन फिर भी इसकी इजाजत नहीं है।

बिना हिजाब घर से बाहर निकालने की मनाही
आर्टिकल 683 के मुताबिक, ईरान में बिना हिजाब महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। इतना ही नहीं, हिजाब के अगल-बगल से भी अगर बाल नजर आ रहे हैं, तो इसे भी अंदर करना जरूरी है। चाहे इसके लिए अपनी हेयरस्लाइल ही क्यों न बदलवानी पड़े।

पुरुषों की परमिशन के बिना ट्रैवल करने की छूट नहीं
ईरान सरकार द्वारा पास किए गए कानून के तहत महिलाएं पुरुष गार्जियन की परमिशन के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। सिंगल महिलाओं को इसके लिए लिखित तौर पर पिता की परमिशन लेना जरूरी है। वहीं, शादीशुदा महिलाओं को इसके लिए पति की परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि, इस कानून का फीमेल एमपी ने भी विरोध जताया था।

कॉफी शॉप और कैफे में नहीं कर सकतीं काम
इस इस्लामिक रिपब्लिक देश के पुलिस चीफ खलील हेलाली ने दो साल पहले मीडिया से कहा था कि महिलाएं कॉफी शॉप और पारंपरिक कैफे में काम करने के लिए प्रतिबंधित हैं। उन्होंने कहा था अगर किसी महिला को कैफे चलाना है तो वो लाइसेंस लेकर कॉफी शॉप चला सकती है, लेकिन उसे चलाने के लिए महिला को मेल वर्कर ही रखने होंगे। हालांकि, देश में इसके लिए कोई कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं है

कॉफी शॉप और कैफे में नहीं कर सकतीं काम
इस इस्लामिक रिपब्लिक देश के पुलिस चीफ खलील हेलाली ने दो साल पहले मीडिया से कहा था कि महिलाएं कॉफी शॉप और पारंपरिक कैफे में काम करने के लिए प्रतिबंधित हैं। उन्होंने कहा था अगर किसी महिला को कैफे चलाना है तो वो लाइसेंस लेकर कॉफी शॉप चला सकती है, लेकिन उसे चलाने के लिए महिला को मेल वर्कर ही रखने होंगे। हालांकि, देश में इसके लिए कोई कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं है।

सबवे और बस में पुरुषों के सेक्शन में नहीं बैठ सकतीं
ईरान में सबवे और बस में महिलाओं के लिए अलग से एक छोटा सेक्शन होता है। उन्हें पुरुषों के सेक्शन में जाने की मनाही है। मेन्स सेक्शन काफी बड़ा होता है। वो पूरा का पूरा खाली हो तब भी महिलाएं उसमें एंट्री नहीं ले सकती हैं।

पति की परमिशन के बिना नहीं कर सकतीं JOB
ईरान में महिलाएं पति की परमिशन के बिना नौकरी नहीं कर सकतीं। सिविल कोड के आर्टिकल 1105 के मुताबिक, पति और पत्नी के रिलेशन में फैमिली के मुखिया की भूमिका में पति होता है। ऐसे में आर्टिकल 1117 के मुताबिक, पति ऐसी किसी भी जॉब से पत्नी को मना कर सकता है, जो फैमिली के इन्ट्रेस और प्रतिष्ठा के खिलाफ हो।