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31 दिसंबर से पहले 6 डॉक्युमेंट्स को आधार से कराएं लिंक, आसान है प्रॉसेस






सरकार के नियम के अनुसार अपने 6 जरूरी डॉक्युमेंट 31 दिसंबर से पहले आधार से लिंक करवाना जरूरी है। इनमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, म्युचल फंड, फोलियो, इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस स्कीम और मोबाइल नंबर शामिल हैं। अगर आपने इनको लिंक नहीं करवाते हैं तो ये डिएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। मोबाइल नंबर को लिंक कराने की आखिरी डेट 6 फरवरी है। यहां हम आपको इन डॉक्युमेंट्स को आधार से लिंक कराने की असान प्रॉसेस बता रहे हैं।